पूर्व CM येदियुरप्पा पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट ने POCSO मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट
बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा मुश्किल में फंस गए हैं। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया है। येदियुरप्पा के खिलाफ ये वारंट यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी POCSO केस के तहत जारी किया गया है। इस कारण अब बीएस येदियुरप्पा के गिरफ्तार होने का खतरा है।
यह मामला 14 मार्च का है, जब एक महिला ने सदाशिवनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें येदियुरप्पा पर अपनी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पूर्व सीएम पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्साे) अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। बाद में जांच सीआईडी को सौंप दी गई।
पीडित बालिका की मां का हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका है। शिकायतकर्ता ने निधन से पहले 29 अप्रैल को कर्नाटक राज्य महिला आयोग को भी पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और पूर्व मुख्यमंत्री की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। उसने पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार न करके सीआईडी पर कड़े पोक्सो कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया।
गौरतलब है कि मृतक महिला ने पहले अपने पति, पुलिस अधिकारियों और विपक्षी पार्टी के नेताओं सहित विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ 53 शिकायतें दर्ज कराई थीं। भाजपा में वरिष्ठ लिंगायत नेता येदियुरप्पा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने महिला और उसकी बेटी से मिलने की बात स्वीकार की, जब उन्होंने उनसे मदद मांगी, लेकिन किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से दृढ़ता से इनकार किया।