वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कोई आयु सीमा तय नहीं, परिवहन मंत्रालय ने कही ये बात

0 140

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वाहन कबाड़ नीति के तहत वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए कोई अनिवार्य आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिवहन मंत्रालय ने यह बात ट्रैक्टरों की स्क्रैप आयु 10 वर्ष होने की खबरें आने के बाद कही है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कृषि ट्रैक्टर एक गैर-परिवहन वाहन है और शुरू में 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 15 साल की प्रारंभिक पंजीकरण अवधि पूरी होने के बाद इसके पंजीकरण को एक बार में पांच साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

मंत्रालय ने कहा, ”15 साल बाद ट्रैक्टरों को अनिवार्य रूप से कबाड़ में बदलने के संबंध में ट्विटर और व्हाट्सएप सहित मीडिया के एक निश्चित वर्ग में प्रसारित खबरें पूरी तरह से गलत, निराधार और बिना किसी सच्चाई के हैं।

इसमें चेतावनी दी गई है कि दहशत पैदा करने के लिए झूठी सूचना फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन की स्क्रैपिंग के लिए आयु निर्धारित नहीं की है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.