मुंबई में पटाखे जलाने का टाइम बदला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने नई टाइमिंग की फिक्स

0 92

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने दिवाली (Diwali) पर पटाखे जलाने को लेकर तय किए घंटे में कटौती की ओर नए निर्देश जारी किए है। नए निर्देश के अनुसार, अब मुंबई में शाम 7 से रात 10 बजे की जगह रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे (Crackers) जलाए जा सकेंगे। कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए यह बात कही।

उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए है। अदालत ने कहा कि मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वाहनों को ढकना अनिवार्य होगा। साथ ही महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेश करनी होगी।

बंबई अदालत ने इस मामले को लेकर काम करने के लिए एक समिति के गठन करने कहा है। इस समिति में तीन सदस्य होंगे। यह समिति साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि बृहन्मुंबई नगर पालिका की दैनिक रिपोर्ट पर आधारित होगी। जिसके बाद यह रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने पेश करनी होगी।

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने शाम 7 से रात 10 बजे पटाखा जलाने का समय निर्धारित किया था। वहीं, इस आदेश को बदलते हुए अदालत ने एक घंटे की कटौती की और समय रात 8 से 10 बजे कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार और बीएमसी को प्रदूषण में नियंत्रण लाने के लिए अधिक सतर्कता से काम करना होगा।

मलबा परिवहन को लेकर 19 तक रहेगी रोक
मलबा परिवहन को लेकर 19 तक रोक रहेगी। वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो निर्माण स्थल से बाहर मलबा परिवहन पर बृहन्मुंबई नगर निगम निर्णय ले सकती है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.