मैसेज पर ट्रिपल तलाक लेने के लिए 3 बार भेजना होगा SMS, हेयर ट्रांसप्लांट पर भी शरई काउंसिल ने लिया फैसला
मुंबई: सुन्नी बरेलवी मसलक की सबसे बड़ी दरगाह आला हजरत से जुड़े इस्लामिक स्टडी सेंटर में पिछले दिनों शरई काउंसिल ऑफ इंडिया की अगुवाई में सेमिनार हुआ था। दुनिया भर के उलेमा ने इस सेमिनार में शिरकत की थी। दुनिया भर से अलग-अलग टॉपिक पर सवाल किए गए। तीन टॉपिक हेयर ट्रांसप्लांट, यूट्यूब चैनल्स से कमाई, एसएमएस पर शरीयत हुक्म लोगों ने जाना।
उलेमा के पैनल से किसी शख्स ने सवाल किया था कि शौहर ने बीवी को एक तलाक देने के लिए एसएमएस भेजा। अगर वह इसे एक या तीन अलग अलग बार भेजे तो क्या एक तलाक होगी या तीन? और अगर इसको सोशल मीडिया पर वायरल होने से पहले डिलीट कर दे तो क्या तलाक होगी, इस पर शरई हुक्म क्या है। इस पर उलेमा के पैनल ने जवाब देते हुए कहा कि एक ही तलाक मानी जाएगी, क्योंकि ये तीन अलग तलाक देना नहीं है। एक ही तलाक को तीन बार जोरदार अंदाज में बताना है।
इसलिए एक ही तलाक मानी जाएगी। शौहर तलाक एसएमएस भेजने के इरादे से तलाक लिखते हैं तो तलाक हो जाएगी। अगर शौहर ने यह शर्त लगा दी कि एसएमएस बीवी तक न पहुंचे तब तक तलाक नहीं होगी। सवाल, एसएमएस की शरई हैसियत क्या है। कहा,एसएमएस एक खत व किताब की तरह है।
हेयर ट्रांसप्लांट जायज भौंहें पतली न कराएं
उलेमा के पैनल से किसी शख्स ने सवाल किया था कि हेयर ट्रांसप्लांट उपचार की श्रेणी में आती है या नहीं?उलेमा ने जवाब दिया है कि बालों की खेती इलाज की श्रेणी में है। सवाल हेयर ट्रांसप्लांट जायज है। उलेमा ने उत्तर दिया हेयर ट्रांसप्लांट जायज है। भौंहों को छांटना जायज है, उसे मुडाना, पतला करना या नोंचना जायज नहीं है। वहीं किसी के सिर पर दूसरे के बाल उगाना जायज नहीं है। यूट्यूब से कमाई के संबंध में पैनल ने अभी कुछ भी नहीं कहा।