नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाला कांड में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जहां ED इस मामले में CM केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है, वहीं CBI मामले का फैसला अब भी होना बाकी है। दायर याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मिली जानकारी के अनुसार मामलों की सूची के अनुसार जस्टीस सूर्यकांत और जस्टीस उज्जल भुइयां की बेंच आज मामले में सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को सीबीआई को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को प्रत्युत्तर के लिए दो दिन का समय दिया था।
बता दें कि केजरीवाल ने जमानत से इनकार किए जाने के खिलाफ और मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के बीते 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। आप संयोजक को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा।
इधर दिल्ली उहाई कोर्ट ने बीते बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई भी खामी नहीं है। भविष्य में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दिये जाने के अनुरोध पर जस्टीस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह मुलाकात के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर जेल अधीक्षक कानून के दायरे में विचार करेंगे।
दरअसल अदालत ने पाठक और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद बीते 22 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके (पाठक) द्वारा दिये गये कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं।