लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह विभाग को हर जिले के टॉप-10 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर प्रमुख सचिव (गृह) ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों, एसपी व पुलिस कमिश्नरों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने जनपद के टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने कार्रवाई से शासन को अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं ताकि इसकी नियमित समीक्षा कर मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जिले के चिन्हित टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में शत-प्रतिशत गवाहों की उपस्थिति कराने, गवाही कराने व प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने प्रदेश के 46 जिलों द्वारा टॉप-10 अपराधियों को दोषसिद्ध कराने को लेकर रुचि न लेने पर नाराजगी जाहिर करते हुए शासन के आदेशों का पालन कड़ाई से करने का निर्देश दिया है।मालूम हो कि अभियोजन निदेशालय द्वारा 25 मार्च 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक सिद्धार्थनगर में 7, मेरठ में 6, कौशाम्बी में 6, उन्नाव में 4, रायबरेली में 4, अयोध्या में 4, प्रयागराज में 3, हापुड़ में 3, देवरिया में 4, लखनऊ में 3, बलरामपुर में 2, कन्नौज में 2, इटावा में 2, गौतमबुद्धनगर में 102, फतेहपुर में 2, मुरादाबाद में 2, ललितपुर में 2, जालौन में 2, अमेठी में 2 सजा कराई गई है। इसी तरह कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बिजनौर, बदांयू, कुशीनगर, जौनपुर, बस्ती, एटा द्वारा 1-1 सजा कराई गई है।