पैसेंजर सीट पर सीट बेल्ट न लगाने पर जाने कितने रुपये का चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस

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नई दिल्ली। टाटा संस के पूर्व चेयमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद यातायात पुलिस पहले से अधिक सख्त हो गई है। इस बार ट्रैफिक पुलिस बिना सीट बेल्ट के पैसेंजर सीट पर बैठे यात्रियों का चालान काट रही है। भारत में इससे पहले भी रियर सीट पर बिना सेल्ट बेल्ट के पकड़े जाने पर जुर्माना का प्रावधान था। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस इस अनदेखा कर देखी थी, लेकिन अब साइरस मिस्त्री के निधन के बाद रोजाना कई गाड़ियों का चालान काट रही है।

ऐसे में अगर आप भी गाड़ी चलाते समय इस तरह की गलती करते हैं तो अभी से सावधान हो जाएं नहीं तो भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं इस नियम का उल्लंघन करने पर कितने का चालान कटता है। अगर पैसेंजर सीट पर बिना बेल्ट पहने कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ता है।

सड़क सुरक्षा की दिशा में काम करने वाले एनजीओ सेवलाइफ के सर्वेक्षण में सामने आया था कि मात्र 7 प्रतिशत लोग ही पिछली सीट पर बेल्ट लगाते है। इस मामले में जागरुकता ने होना भी है। बमुश्किल ही कहीं पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने के कारण चालान का कोई मामला देखा जाता था। चालान नहीं कटने के कारण कानून जानने वाले भी बहुत से लोग लापरवाही करते है। गडकरी ने पीछे बैठे लोगों के लिए सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग पर कहा कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है, बल्कि जागरूकता फैलाना है। भारत सरकार का लक्ष्य साल 2024 तक सड़क हादसों में 50 फीसदी कमी लाना है।

 

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