शादी के दो महीने बाद प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई सजा

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रांची: झारखंड में हजारीबाग (Hazaribagh) की जिला अदालत ने अपनी पत्नी और प्रेमिका की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने शादी के 61वें दिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की चाकू मारकर और पत्थर मारकर हत्या कर दी।

घटना साल 2020 में हज़ारीबाग (Hazaribagh) के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घटी थी। गिद्दी जिले के चुंबा निवासी कंचन कुमारी और विकास कुमार की शादी तय हुई थी, लेकिन कंचन का पहले से ही शिवानंद प्रसाद नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। सबसे पहले उस ने शिवानंद को अपने पति विकास से मिलवाया, फिर एक दिन शिवानंद ने विकास को बुलाया और उसे शराब पिलाई और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया।

विकास का शव पुलिस को हजारीबाग (Hazaribagh) के सिंघानी में सड़क के पास मिला। विकास के पिता सुभाष चंद्र प्रसाद के लिखित बयान पर मुफस्सिल थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किये गये। इसके साथ ही छह साक्ष्य भी अदालत के समक्ष पेश किये गये। इसमें एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कंचन कुमारी और उसके प्रेमी शिवानंद प्रसाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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