उमेश पाल कांड: माफिया अतीक अहमद को हो सकती है फांसी, इन धाराओं में दर्ज है केस

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लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व सांसद अतीक अहमद, अशरफ अहमद और उमेश पाल अपहरण कांड के अन्‍य सभी आरोपितों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें IPC की विभिन्‍न धाराएं शामिल हैं। इनमें IPC की धारा 364 ए सबसे बड़ी है, जो अपहरण के लिए सजा का प्रावधान करती है। वकीलों का कहना है कि इस मामले में माफिया अतीक अहमद को अधिकतम फांसी या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

सरकारी अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रहरी ने बताया है कि इस मामले में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। उमेश पाल कांड के आरोपियों के खिलाफ, 147, 148, 149, 323, 341, 504, 506, 342, 364, 34, 120 बी IPC एवं सातवां आपराधिक दंड विधि संशोधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

क्या कहती है IPC की धारा 364 ए :-

बता दें कि, इस धारा के अनुसार, जो कोई भी किसी व्‍यक्ति का अपहरण करता है या इस प्रकार के अपहरण के बाद किसी व्‍यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्‍यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्‍यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है, या सरकार या किसी विदेशी राज्‍य या अंतरराष्‍ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्‍य व्‍यक्ति को किसी भी कार्य को करने या फिरौती देने के लिए विवश करने के लिए ऐसे व्‍यक्ति को चौट या मृत्‍यु का कारण बनता है, मौत की सजा या कारावास जीवन और जुर्माना के लिए भी उत्‍तरदायी होगा।

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