कारखाना अधिनियम के तहत अपंजीकृत कारखानों का नियमानुसार पंजीयन कराया जायेगा: सुनील भराला

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लखनऊ: श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पं० सुनील भराला ने बताया कि ऐसे प्रतिष्ठान, जिनका कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन नहीं कराया गया है, उनका नियमानुसार पंजीयन कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन अपंजीकृत कारखानों मे दुर्घटना के कारण श्रमिकों की मृत्यु हुयी है उन्हें श्रम कल्याण परिषद के अंतर्गत संचालित योजनाओं से तत्काल लाभान्वित कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में श्रम विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है।यह जानकारी पं0 भराला ने आज यहां इंदिरा भवन स्थित गौ सेवा आयोग के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दिये।

प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए पं0 भराला ने कहा कि श्रमिकों के हितों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जायेगा और अधिकारियों द्वारा कारखानों का निरीक्षण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कारखानों के ऑनलाइन पंजीयन की कार्यवाही तेज की जायेगी। अवैध कारखानों पर अंकुश लगाया जायेगा और नियमानुसार पंजीकृत कारखाने ही संचालित किये जायेंगे।

इससे पूर्व चिकित्सालयों, विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेज, वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965 एवं तत्संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदत्त लाभों से कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने हेतु उनकी आवर्तता पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन भी किया गया। बैठक में श्रम कल्याण परिषद के सदस्य श्री अजीत कुमार जैन, उप श्रम कल्याण आयुक्त श्री अनुभव वर्मा तथा कारखाना प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

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