नई दिल्ली: देश में लगातार चल रहे नेमप्लेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद के आदेश पर आंतरिम रोक लगा दी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस यह बताने की जरूरत है कि वह किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं। दुकानदारों को ये बताने की जरूरत है कि वह खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह उजागर करने की जरूरत है। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी और पूरे प्रदेश में कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान के मालिक और उसके संचालक का नाम लिखने का निर्देश दिया था।