Uttar Pradesh News: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को SC से अंतरिम राहत, इस मामले में थे ‘भगौड़ा’ घोषित

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नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार, यहां के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अब अंतरिम राहत मिल गयी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी के आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक फिलहाल रोक लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को आने वाले 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दी है।

गौरतलब है कि बीते 14 जुलाई को निचली अदालत ने उनके खिलाफ NBW जारी किया था।इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निर्देश दिया है कि, वह अगले आदेश तक अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई कदम न उठाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका पर आज योगी सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

आज अब्बास की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि, अब्बास अंसारी राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्य हैं। उनके पास इस बाबत लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी उनपर उत्तरप्रदेश में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके साथ ही निचली अदालत ने समन और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उनकी संपत्ति को सीज कर लिया गया है।

पता हो कि, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी बीते 14 अक्टूबर को बड़ी राहत मिली थी। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयानबाजी करने के मामले में HC ने उन्‍हें राहत दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट और मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने पर आगामी 22 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी थी।

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