Gyanvapi Masjid Case Live Updates:ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा , वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करेंगे ,नमाज पर रोक नहीं

0 446

Gyanvapi Masjid Case Live Updates : ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार मामले के सुनवाई हुई है । तीन जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर किया है । यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज के हाथो की जाएगी ।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला के सुनवाई जिला जज के हाथो में ही रहेगी । कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए सारे निर्देश का पालन किया जाएगा । बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तीन बड़ी बातों की दलील दी है । पहला- शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रहेगी । दूसरा- मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की पूरी इजाजत है । तीसरा- सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं। यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू किये जाएगें । इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने इतना कहने के बाद मामले में आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले हो गई है ।

1- कोर्ट में हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की दलील आई है

कोर्ट में हिंदू पक्षकार की ओर से सीनियर वकील वैद्यनाथन और मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने दलीलें पेश कीं हिंदू पक्ष ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। पहले उसे पढ़ा जाएगा इसके बाद ही फैसले पर विचार किया जाएगा । मुस्लिम पक्ष ने जवाब में कहा कि सर्वे को लेकर जो भी फैसला आया हौ , वो अवैध है। इसलिए इसे निरस्त करें ,मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 15 अगस्त 1947 के समय ज्ञानवापी विवादित करार नहीं दिया गया था । ऐसे में इस पर कोई भी फैसला नहीं नहीं जाए ।

3-लोअर कोर्ट का फैसला

लोअर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष में ने कहा है की ये दलील अवैध है साथ ही मुस्लिम पक्ष मुस्लिम पक्ष ने लोअर कोर्ट के फैसले को भी अवैध बताया। वहीं हिंदू पक्ष ने कहा कि पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगा है । उन्होंने कहा कि देश में एक नैरेटिव खड़ा हो गया है । इससे सांप्रदायिक तनाव होगा । इसे सिर्फ एक केस न मानें, देश में बड़ा प्रभाव डालने वाला है ।

3. मस्जिद में नमाज पर करने की मिली इजाजत

मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने में परेशानी हो रही है । अंदर के एरिया को सील हो चुका है । इसपर भी ध्यान दिया जाए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम आपके सामने अयोध्या मामले में जो फैसला आया था, ये एक बड़ा उदाहरण है ।

ये भी पढ़े –  Lalu Prasad Yadav:लालू यादव फिर आए मुसीबत में,CBI ने दर्ज किया केस, 17 ठिकानों पर पड़े छापे..

रिर्पोट – शिवी अग्रवाल

 

 

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.