अगर कोई बैंक 2000 रुपये के नोट को बदलने या स्वीकार करने के लिए नहीं कहता है तो क्या करें?

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नई दिल्ली: आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने कहा है कि 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही रिजर्व बैंक ने अन्य सभी बैंकों को आदेश दिया है कि अब से किसी को भी 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करें। 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेगा और लोग 2000 के नोट को नजदीकी बैंक में जमा या बदल सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 2000 रुपए के नोट को बदलने पर कोई रोक नहीं है। 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक लोग किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि, इससे जुड़े और नियमों की जल्द ही घोषणा की जाएगी। एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के मूल्य के 2000 के नोट आसानी से बदल सकता है।

जिस किसी के पास 2,000 का नोट है, वह अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर जमा कर सकता है। 30 सितंबर 2023 तक लोग 2000 रुपए के नोट को बाजार में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। कोई भी दुकानदार इसे लेने से मना नहीं कर सकता। फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर कोई बैंक शाखा 2000 रुपए के नोट लेने या बदलने से मना कर दे तो लोग क्या करें? अगर आपके मन में यह सवाल है, तो यहां जवाब है।

आरबीआई ने कहा है कि कोई भी बैंक 2000 के नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता है। अगर कोई बैंक नोट लेने से इनकार करता है तो ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकता है। ग्राहक को अपने बैंक से संपर्क कर इसकी शिकायत करनी होगी। अगर बैंक से शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या ग्राहक जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

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