बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के टिकुरी गांव निवासी एक महिला का विवाह मई माह में सीतापुर निवासी युवक से हुआ था। महिला का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति व अन्य ससुराल के लोगों ने उसकी पिटाई कर घर से भगा दिया। इसके बाद पांच सितंबर को उसके मोबाइल पर फोन कर पति ने तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। लेकिन पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। एसपी ने मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव निवासी नूरमा बानो का विवाह 14 मई को सीतापुर जनपद के सुजातपुर गांव निवासी हारून के साथ हुआ था। महिला ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चैधरी को शिकायती पत्र दिया। जिसमें उसका कहना है कि पिता की मौत के चलते मां ने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया। इसके बाद वह ससुराल में रहती थी।
लेकिन पति हारून, ससुर जहूर और सास खलीकुन ने दहेज में बुलेट वाहन और 50 हजार रूपये अतिरिक्त की मांग की जाने लगी। जब डिमांड पूरी नहीं हुई तो महिला को ससुराल के लोगों ने 27 अगस्त को मारपीट कर भगा दिया। पांच सितंबर को पति ने महिला के मोबाइल पर फोन किया। महिला को अपशब्द बोलते हुए तीन बार तलाक बोल दिया। महिला ने रोते बिलखते थाने पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस मामले में थानाध्यक्ष गणननाथ प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाती है। महिला थाने आए, उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा।