यासीन मलिक को आज मिल सकती है सजा, टेरर फंडिंग मामले में कबूल कर चुका है आरोप

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नई दिल्ली: कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा की अवधि पर दिल्ली की एक अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है. जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख मलिक ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपों सहित सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है।

19 मई को, विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मलिक को दोषी ठहराया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए कहा कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि यासीन मलिक को अधिकतम सजा के रूप में मौत की सजा दी जा सकती है, जबकि न्यूनतम सजा के रूप में आजीवन कारावास। इससे पहले अदालत ने सजा पर बहस के लिए 25 मई की तारीख तय की थी। यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर साल 1990 में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है, जिसे उन्होंने खुद कबूल किया है.

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