यूपी में चलता रहेगा योगी का बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से किया इनकार

0 232

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अगले हफ्ते सुनवाई की भी बात कही जा रही है. हालांकि, उसने बुलडोजर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही यूपी सरकार से कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई नियमों के दायरे में ही की जाए. संबंधित व्यक्ति को समय पर नोटिस मिलना चाहिए और फिर जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए।

कोर्ट ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए समय दिया जाएगा. तब तक हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। वे लोग भी समाज का हिस्सा हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालने का अधिकार उसे है। इस तरह से निर्माण का विध्वंस कानून के तहत ही किया जा सकता है। हम इस मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते करेंगे।

शीर्ष अदालत ने प्रयागराज, कानपुर मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. राज्य सरकार को तीन दिन का समय दिया गया है। वहीं कोर्ट का कहना है कि अगर नियमों का पालन किया गया तो कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सोमवार को एक याचिका दायर कर राज्य सरकार को किसी भी आरोपी की संपत्ति पर तत्काल कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी. इसके साथ ही जमीयत ने कहा था कि कानपुर में संपत्ति को गिराने की तैयारी बंद कर दी जाए।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.